राजस्थान सरकार ने राज्य के दिव्यांग (शारीरिक रूप से अक्षम) नागरिकों के जीवन को सुगम, स्वतंत्र और सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक Divyang Scooty Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के उन दिव्यांग भाई-बहनों को सरकार की तरफ से बिलकुल मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाएगी, जिन्हें शारीरिक अक्षमता के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
Latest Update 2026: मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना
लेटेस्ट जानकारी और राज्य के ‘सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग’ (SJE) की रूपरेखा के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ‘मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026’ की आवेदन प्रक्रिया की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार ने इस वर्ष पूरे राज्य में करीब 2,000 पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को मुफ्त रेट्रो-फिटेड स्कूटी (तीन पहियों वाली स्कूटी) वितरित करने का लक्ष्य रखा है।
अधिसूचना के अनुसार, योजना के पहले चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है और इसकी संभावित अंतिम तिथि (Last Date) जून 2026 रखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा द्वितीय चरण के आवेदन सितंबर 2026 से शुरू किए जाने की भी योजना है, जिसकी अंतिम तिथि नवंबर 2026 तक होगी। सभी पात्र आवेदकों को यह सख्त हिदायत दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपना ‘दिव्यांगता प्रमाण पत्र’ (UDID) और ‘जन आधार कार्ड’ समय रहते अपडेट करवा लें, ताकि ऑनलाइन आवेदन के समय कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न न हो।
Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana 2026: Overview
योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप नीचे दी गई तालिका के माध्यम से एक नजर में समझ सकते हैं:
| विवरण का प्रकार | योजना की जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 |
| सम्बन्धित विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार |
| लाभार्थी वर्ग | राज्य के शारीरिक रूप से चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग नागरिक |
| कुल निर्धारित लक्ष्य | राज्य के करीब 2,000 दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ |
| दिव्यांगता का मानदंड | 40% या उससे अधिक की शारीरिक दिव्यांगता (ऑर्थोपेडिक) |
| योजना का मुख्य लाभ | आवागमन हेतु 100% मुफ्त रेट्रो-फिटेड स्कूटी |
| निर्धारित आयु सीमा | 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच |
| आवेदन का माध्यम | पूरी तरह से ऑनलाइन (Online Mode) |
| आवेदन की अंतिम तिथि | जून 2026 (प्रथम चरण) / नवंबर 2026 (द्वितीय चरण) |
| आधिकारिक वेबसाइट | sso.rajasthan.gov.in |
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना क्या है?
स्कूटी योजना राजस्थान सरकार की एक अत्यंत कल्याणकारी और दूरदर्शी पहल है। इस योजना का सीधा उद्देश्य राज्य के उन दिव्यांग नागरिकों को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाना है, जो अपने पैरों से चलने-फिरने में पूरी तरह से असमर्थ हैं।

अक्सर देखा जाता है कि ऑर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग नागरिकों को स्कूल, कॉलेज या अपने कार्यस्थल (नौकरी या व्यापार) तक पहुँचने के लिए या तो किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर सार्वजनिक परिवहन का भारी किराया चुकाना पड़ता है। आवागमन की इसी बड़ी बाधा को दूर करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने यह योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले ऐसे व्यक्तियों को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाएगी, जो या तो नियमित छात्र हैं या फिर किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं। इस स्कूटी की मदद से दिव्यांग नागरिक अपनी शिक्षा और रोजगार में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे और समाज में एक सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे।
योजना के मुख्य उद्देश्य (Objectives)
राजस्थान सरकार द्वारा ‘दिव्यांग स्कूटी योजना’ को लागू करने के पीछे निम्नलिखित स्पष्ट और मजबूत उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:
- आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता: दिव्यांग व्यक्तियों की आवागमन के लिए दूसरों पर निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त करना और उन्हें शारीरिक रूप से स्वतंत्र बनाना।
- शिक्षा को निरंतर बनाए रखना: परिवहन की असुविधा के कारण कई दिव्यांग छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस स्कूटी की मदद से वे आसानी से बिना किसी बाधा के स्कूल या विश्वविद्यालय जा सकेंगे।
- रोजगार को बढ़ावा देना: काम-काज या स्वरोजगार करने वाले दिव्यांग नागरिकों के लिए दैनिक यात्रा को सुलभ बनाना, ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण बेहतर तरीके से कर सकें और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।
- जीवन स्तर में सुधार: इस योजना से दिव्यांगजनों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, उनका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और वे समाज की मुख्यधारा से मजबूती से जुड़ सकेंगे।
Rajasthan Divyang Scooty Yojana 2026: Eligibility
इस योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार ने कुछ आवश्यक पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं। आवेदन करने वाले व्यक्ति को इन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- राजस्थान का मूल निवासी: आवेदन करने वाला दिव्यांग व्यक्ति पूर्ण रूप से राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- दिव्यांगता का प्रकार और प्रतिशत: आवेदक की शारीरिक दिव्यांगता कम से कम 40% या इससे अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही, यह दिव्यांगता इस प्रकार की होनी चाहिए कि व्यक्ति चलने-फिरने (Orthopedically Handicapped) में पूरी तरह असमर्थ हो। यह मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
- कार्य या शिक्षा की स्थिति: आवेदक या तो किसी सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन कर रहा हो, या फिर वह कोई रोजगार/स्वरोजगार कर रहा हो।
- अन्य वाहनों का लाभ न लिया हो: आवेदक ने पूर्व में राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के तहत मोटरयुक्त वाहन (ट्राइसाइकिल या स्कूटी) का लाभ प्राप्त न किया हो।
Divyang Scooty Yojana Age Limit 2026 (आयु सीमा)
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन जमा करने के वर्ष के आधार पर की जाएगी और इसके लिए एक वैध आयु प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र) देना अनिवार्य होगा।
Divyang Scooty Yojana Documents 2026 (आवश्यक दस्तावेज़)
योजना का फॉर्म भरते समय आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतियां (स्कैन कॉपी) अपलोड करनी होंगी। आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखने चाहिए:
- जनआधार कार्ड: राजस्थान सरकार की सभी योजनाओं के लिए जन आधार कार्ड सबसे प्रमुख दस्तावेज़ है। इसमें आवेदक का नाम और बैंक खाता अपडेट होना चाहिए।
- आधार कार्ड: पहचान के लिए आधार कार्ड आवश्यक है।
- निवास प्रमाण पत्र: राजस्थान का मूल निवास पत्र।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र: मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) या मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40% या अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (UDID कार्ड)।
- आयु प्रमाण पत्र: 10वीं कक्षा की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र।
- रोजगार या अध्ययन का प्रमाण: छात्र होने की स्थिति में संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित नियमित अध्ययन का प्रमाण पत्र। कार्यरत होने की स्थिति में रोजगार का प्रमाण पत्र या नियोक्ता द्वारा जारी किया गया पत्र।
- ड्राइविंग लाइसेंस: योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार वैध ड्राइविंग लाइसेंस (यदि विभाग द्वारा अनिवार्य किया गया हो)।
- शपथ पत्र: योजना की शर्तों का पालन करने का नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र।
- पासपोर्ट साइज़ फोटो और चालू मोबाइल नंबर।
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
आय प्रमाण पत्र को लेकर सरकार ने दो महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं, जिन्हें समझना आवश्यक है:
- विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए छूट: जो आवेदक राज्य सरकार से पहले से ही ‘विशेष योग्यजन पेंशन’ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अपना नया आय प्रमाण-पत्र बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदन के समय उन्हें सिर्फ अपने पेंशन भुगतान आदेश (P.P.O.) की एक स्पष्ट प्रति अपलोड करनी होगी।
- पेंशन न प्राप्त करने वालों के लिए नियम: वे आवेदक जिन्हें किसी कारणवश विशेष योग्यजन पेंशन नहीं मिल रही है, उनके परिवार (माता-पिता या स्वयं) की कुल वार्षिक आय ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे आवेदकों को 6 माह से अधिक पुराना नहीं, बल्कि बिल्कुल नवीन स्व-प्रमाणित आय प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
CM Divyang Scooty Yojana 2026: चयन प्रक्रिया
योजना में प्राप्त सभी आवेदनों के आधार पर लाभार्थियों का चयन एक अत्यंत पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के तहत किया जाता है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सबसे पहले, निर्धारित अंतिम तिथि तक एसएसओ पोर्टल पर प्राप्त सभी ऑनलाइन आवेदनों की बारीकी से जांच की जाती है।
- यह जांच संबंधित जिले के जिलाधिकारी (District Collector), समाज कल्याण विभाग के अधिकारी या इस कार्य के लिए विशेष रूप से बनाई गई एक ‘चयन समिति’ द्वारा की जाती है।
- दस्तावेजों के सत्यापन और पात्रता की पुष्टि होने के बाद, समिति पात्र नागरिकों की एक सूची तैयार करती है।
- यदि उपलब्ध 2,000 स्कूटी के लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो अध्ययनरत छात्राओं/छात्रों और दूरदराज के रोजगार वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है। स्थिति अनुसार अंतिम और सर्वमान्य निर्णय संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा लिया जाता है।
Divyang Scooty Yojana 2026 Apply Online
राजस्थान के पात्र दिव्यांग नागरिक अपने नजदीकी ई-मित्र (E-Mitra) पर जाकर या अपने घर पर ही कंप्यूटर की मदद से इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की चरणबद्ध प्रक्रिया नीचे विस्तार से बताई गई है:
चरण 1: सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार के सिंगल साइन-ऑन (SSO) की आधिकारिक वेबसाइट (sso.rajasthan.gov.in) पर जाना होगा।
चरण 2: यदि आपने अभी तक इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण (Registration) नहीं किया है, तो “Registration” के विकल्प पर क्लिक करें और अपने ‘जन आधार कार्ड’ या ‘Google’ अकाउंट का उपयोग करके अपना अकाउंट बना लें।
चरण 3: यदि आप पहले से पंजीकृत हैं, तो होमपेज पर अपना यूजरनेम (SSO ID), पासवर्ड और दिया गया कैप्चा कोड (Captcha) सावधानीपूर्वक दर्ज करें और ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें।
चरण 4: लॉगिन होने के बाद आपके सामने आपकी एसएसओ प्रोफाइल का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ “Citizen Apps (G2C)” सेक्शन में जाकर “SJMS DSAP” (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का पोर्टल) एप्लिकेशन को खोजें और उस पर क्लिक करें।
चरण 5: इसके बाद एक नया पेज खुलेगा। योजनाएं वाले मेन्यू में जाकर “Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana 2026” (मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना) के लिंक पर क्लिक करें।
चरण 6: अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म प्रदर्शित होगा। इस फॉर्म में पूछी गई अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक स्थिति, रोजगार का विवरण और अपने दिव्यांगता के प्रकार को बिलकुल सही-सही भरें। जन आधार की मदद से आपका काफी डेटा अपने आप भर जाएगा।
चरण 7: जानकारी भरने के बाद, मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ (जैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र आदि) निर्धारित आकार और फॉर्मेट (PDF/JPG) में अपलोड करें।
चरण 8: सभी विवरण और दस्तावेजों को एक बार ध्यान से दोबारा चेक (Verify) करें। सब कुछ सही होने पर नीचे दिए गए “Submit” बटन पर क्लिक कर दें।चरण 9: फॉर्म के सफलतापूर्वक सबमिट हो जाने के बाद सिस्टम द्वारा आपको एक रसीद और आवेदन क्रमांक (Application Number) प्रदान किया जाएगा। इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के संदर्भ या स्टेटस चेक करने के लिए इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लें।
Divyang Scooty Yojana 2026 : Important Links
आवेदकों की सुविधा के लिए सभी महत्वपूर्ण लिंक नीचे प्रदान किए गए हैं:
| Divyang Scooty Yojana 2026 : Imp Link |
|---|
| Notification PDF |
| Apply Online |
| Official Website |
FAQs
Q.1: मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना क्या है?
Ans: यह राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य के 40% या इससे अधिक शारीरिक रूप से अक्षम (दिव्यांग) नागरिकों को आवागमन में सुविधा के लिए मुफ्त रेट्रो-फिटेड स्कूटी प्रदान की जाती है।
Q.2: स्कूटी योजना के लिए दिव्यांगता का प्रतिशत कितना होना चाहिए?
Ans: इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की शारीरिक दिव्यांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत (40%) या उससे अधिक होनी चाहिए और वह चलने-फिरने में असमर्थ होना चाहिए। मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
Q.3: क्या जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
Ans: हाँ, वे दिव्यांग नागरिक जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन नियमित रूप से किसी रोजगार या स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं, वे भी रोजगार का प्रमाण पत्र लगाकर इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
Q.4: मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आयु सीमा क्या है?
Ans: योजना की नई गाइडलाइंस के अनुसार, आवेदक की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
Q.5: क्या आय प्रमाण पत्र सभी आवेदकों को बनवाना होगा?
Ans: नहीं, जो आवेदक सरकार की विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें नया आय प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है, वे सिर्फ पेंशन आदेश (PPO) लगा सकते हैं। लेकिन जो पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और उन्हें 6 माह से कम पुराना आय प्रमाण पत्र देना होगा।
Q.6: मैं इस स्कूटी योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकता हूँ?
Ans: आप राजस्थान सरकार के आधिकारिक एसएसओ (SSO) पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जाकर ‘SJMS DSAP’ ऐप के माध्यम से योजना के लिए स्वयं या ई-मित्र के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।